धारा 115H आयकर अधिनियम (Income Tax Section 115H in Hindi) - निर्धारिती निवासी होने के बाद भी कुछ मामलों में उपलब्ध होने वाले अध्याय के तहत लाभ


आयकर अधिनियम धारा 115H विवरण

जहां एक व्यक्ति, जो किसी भी पिछले वर्ष में अनिवासी भारतीय है, किसी भी बाद की वर्ष की कुल आय के संबंध में भारत में निवासी के रूप में मूल्यांकन योग्य हो जाता है, वह मूल्यांकन अधिकारी को अपनी आय 69 की वापसी के साथ लिखित रूप में एक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। उस आकलन वर्ष के लिए धारा 139 के तहत जिसके लिए वह इतना आकलन करने योग्य है कि इस अध्याय के प्रावधान उसे किसी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली निवेश आय के संबंध में उस पर लागू होते रहेंगे, जिसका उल्लेख प्रकृति द्वारा किया गया है। उप-खण्ड (ii) या उप-खण्ड (iii) या उप-खण्ड (iv) या धारा 115 ग के उपखंड (v) के उप-खण्ड (v); और यदि वह ऐसा करता है, तो इस अध्याय के प्रावधान उस आय के संबंध में उस मूल्यांकन वर्ष के लिए और प्रत्येक बाद के मूल्यांकन वर्ष तक हस्तांतरण या रूपांतरण (अन्यथा हस्तांतरण द्वारा) ऐसी संपत्तियों के धन में लागू होते रहेंगे।


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