क्या इच्छा मृत्यु आवेदन क्या क्याक्य
सवाल
उत्तर (2)
कानून के अनुसार पहले यह प्रावधान नहीं था कि किसी को भी उसके इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिए जाने पर, सहमति दे दी जाए. परंतु, अभी कानून में बदलाव आ चुका है, इसके अनुसार अगर व्यक्ति की हालत दयनीय है और वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, ना उसे बहुत आ रही है और ना ही वह जिंदा है, ऐसी स्थिति में, कोर्ट इच्छा मृत्यु का आवेदन स्वीकार कर सकता है. यह आवेदन पीड़ित के रिश्तेदार अथवा दोस्त या उसको देखने वाले डॉक्टर या उस उस पीड़ित से हमदर्दी रखने वाले सामाजिक संगठन भी कर सकते हैं और इसके द्वारा गुहार लगा सकते हैं.
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