Bhaiya ji meri girl friend k ek sadi Ka aggremen krna hai eske liye kya krna haime ye aggremen kese
सवाल
उत्तर (4)
A marriage under the Hindu Marriage Act is not a contract but a sacrament.
हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ के अंतर्गत विवाह कोई अनुबंध नहीं होता, बल्कि यह एक संस्कार होता है।
शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए.
अगर आप अपनी महिला मित्र से शादी करना चाहते हैं और आपकी उम्र २१ वर्ष और आपकी महिला मित्र की १८ वर्ष है, तो आपको अपनी मर्जी से शादी करने और जीवनसाथी चुनने का पूर्ण अधिकार है।
और उच्च न्यायालय से आपको सुरछा भी प्रदान की जा सकती है।
कानून के अनुसार विवाह करने का एग्रीमेंट नहीं किया जाता है यदि आप कानूनन हिंदू हैं तो क्योंकि हिंदू विवाह एक संविदा नहीं है इस कारण इसका एग्रीमेंट नहीं हो सकता ।
विवाह एक ऐसी आंशिक संविदा है जिसका पंजीकरण तो किया जा सकता है किंतु इसका एग्रीमेंट नहीं कराया जा सकता है , एग्रीमेंट चल अच्छा अचल संपत्ति का ही हो सकता है , किसी व्यक्ति को विवाह हेतु एग्रीमेंट करा कर बाद में विवाह के लिए नहीं बांधा जा सकता है ।
आपको अपने ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास करना होगा तभी आप लोगो का जीवन साथ साथ व्यतीत हो सकता है ।
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