18 लगने क्या जबकि चेक जूठा बाउंस करवाया


सवाल

138 लगने पर क्या हो सकता है , जबकि चेक जूठा बाउंस करवाया हे , मैने खुद ने चेक भरा ही नहीं है, सामने वाले व्यक्ति ने भरा है, जबकि वो कोई क्रैडिट कॉपरेटिव सोसायटी चलता है , उसने मेरा चेक बाउंस करवाया हे इस मामले में क्या हो सकता है

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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के धारा 138 मैं ऐसा प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे को यह व्यक्ति को धनादेश देता है तो वह धनादेश बैंक में पास होना मांगता है और ऐसा नहीं हुआ तो यह कानूनन अपराध माना जाता है और धन आदेश देने वाले को धनादेश की रकम तथा 1 साल का सश्रम कारावास भी हो सकता है . जोधन आदेश देने वाला व्यक्ति अगर उसका कोई लीगल एबिलिटी है तू ही धनादेश की रकम देने को हकदार होता है ऐसी परिस्थितियों में धनादेश देने वाला उसका बचाओ भी कर सकता है . इसके आगे कोई सलाह चाहिए तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करें


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