हिंदू विधि तलाक बच्चों स्थिति बारे क्


सवाल

हिंदू विधि में तलाक के बाद में बच्चों की स्थिति के बारे में क्या प्रावधान है पिता के साथ रहने के लिए क्या जरूरी शर्ते हैं एवं किस आधार पर पिता को बच्चों के साथ रहने के लिए क्या तर्क दिए जाएं कृपया समाधान करें

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हिंदू कानून के हिसाब से अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उसकी कस्टडी मां को ही मिलती है.
5 साल से ज्यादा हो जाने पर आप चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल कर सकते हैं. अगर 5 साल से कम की उम्र के बच्चे की कस्टडी आप लेना चाहते हैं तो उसके भी कुछ प्रावधान है. अगर आप यह साबित करते हैं कि बच्चे के पालन पोषण के लिए आपकी पत्नी असमर्थ है तो आप बच्चे की कस्टडी कोर्ट से ले सकते हैं .


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