हमें कपड़े दुकान खोलना चाहते क्या हमे


सवाल

हमें कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं क्या उसके लिए हमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर रजिस्ट्रेशन दुकान खोलने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएं
कितने रुपए तक का माल रहेगा तो हमें जीएसटी नहीं कटवाना पड़ेगा
कृपया बताने की कृपा करें

उत्तर (2)


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अगर आप कोई शॉप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉप में काम शुरू करने के 30 दिन के अंदर अंदर आप को एक इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन देनी होगी जिसके अंदर आप अपना नाम, पोस्टल एड्रेस जहां पर वह शॉप्स करी जा रही है और कितनी की इन्वेस्टमेंट है यह सारी डिटेल्स उन्हें आप देखकर 30 दिन के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई करवा सकते हैं और जब इंस्पेक्टर उसे वेरीफाई कर दे तो वह आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं आपकी शॉप को शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर में रजिस्टर किया जाता है .
जीएसटी पेमेंट आपके शॉप के टर्नओवर पर डिपेंड करता है तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप किसी टैक्सेशन वकील से संपर्क कर सकते हैं .


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