सन 14 हमारे पिता जी पावर ऑफ अटॉर्नी ए ना


सवाल

सन 1994 में हमारे पिता जी ने एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी ए नाम के व्यक्ति को दे दिया और उसने बिना पैसा दिए सन 1995 में किसी तीसरे व्यक्ति के नाम विक्रय विलेख कर दिया। परन्तु विक्रय विलेख पंजीकृत नहीं हो पाया और हमारे पिता जी को जब यह सब पता चला तो उन्होंने पॉवर ऑफ अटॉर्नी के सन 1998 में निरस्त करवा दिया। उसी अपंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर तीसरी पार्टी भूमि पर कब्जा करने लगी हमने पुलिस को सूचित किया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर हमने सन 2000 में सिविल कोर्ट जाकर permanent injunction का आदेश प्रतिवादी के विरुद्ध कब्जा न करने का आदेश प्राप्त कर लिया। तीसरी पार्टी के अपंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व न्यायालय से भूमि का नामांतरण भी अपने नाम करवा लिया हमने पुरस्थापना का एक वाद राजस्व न्यायालय में दायर किया जो की लंबित है लेकिन सन 2018 में उसी 1995 वाले अपंजीकृत विक्रय विलेख का पंजीकरण कर दिया गया। क्या यह पंजीकरण अब वैध माना जायेगा क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी को सन 1998 में निरस्त चुका जा चुका है??

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पावर ऑफ अटॉर्नी को आपने सन 1998 में निरस्त करा दिया ? यह दवा कितना खोखला है या मजबूत है, इस की जानकारी के लिए मुझे आपसे कॉल पर बात करनी होगी. जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर होगी , तो मामला आपके हक में जाएगा अन्यथा नहीं .


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