वर्ष सन् 15 हमने मुख्तारनामा आधार जमीन


सवाल

वर्ष सन् 1995 में हमने मुख्तारनामा के आधार पर जमीन का विक्रय पत्र निष्पादन करवाया था परंतु हमने विक्रय पत्र को पंजीकृत नहीं करवाया और मुख्तारनामा वर्ष 1998 में निरस्त करवा दिया गया क्या अब हम विक्रय पत्र को पंजीकृत करवा सकते हैं

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कृपया ध्यान दें मुख्तारनामा किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में किया गया ऐसा लेख पत्र है जिसमें जिस पथ व्यक्ति के पक्ष में बता ना मा किया जाता है वह दूसरे व्यक्ति के कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तथा यदि जिसने मुख्तारनामा दिया है वह अगर मुख्तारनामा कैंसिल कर देता है तो दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का वैधानिक अधिकार नहीं रहे जाता है तथा यदि वाह व्यक्ति जिसके पक्ष में मुख्तारनामा किया गया था कैंसिल किए जाने के पश्चात अगर कोई कार्य करता है तो वह व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होगा तथा उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी किया जा सकता है
आपकी केस में वह व्यक्ति किसी भी प्रकार का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कर सकता परंतु यदि आपके पास पास किसी प्रकार के दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध है आप न्यायालय की शरण में अपना मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं


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