रामनगर वाराणसी सड़क चौड़ीकरण दौरान स


सवाल

रामनगर वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के दौरान सड़क के दोनों ओर के मकान एवं दुकानों को गिराकर सड़क हेतु जमीन ली जानी है एवं मुआवजे हेतु संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है चूंकि रामनगर काशी नरेश द्वारा बसाया गया है इसलिए जनता के पास कोई मालिकाना प्रमाण पत्र जमीन का नहीं है सिवाय नगरपालिका असेसमेंट, बिजली बिल, पानी बिल के जो की बहुत सालो से दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में क्या जनता को मुआवजा राशि मिल पाएगी यदि हाई कोर्ट/ सुप्रीम कोर्ट का कोई नजीर हो तो उससे भी बताने की कृपा करें

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जब किसी सड़क का चौड़ीकरण होता है या कोई भी जमीन देश के विकास के संबंध में ली जाती है. तो उस जमीन पर जिस का मालिकाना हक जिस व्यक्ति का होता है राजा दिया जाता है . क्या अकेले आपकी नहीं है बल्कि समस्त नगरवासी आम जनता की है . आपके पास आपकी जमीन के मालिकाना हक के कागज नहीं है वैसे औरों के पास भी जमीन के कागज नहीं होंगे कितने ऐसी नहीं बुलाएगी आप लोगों को मुआवजा मिल सके एक उपाय है जो आपके पेपरों को या आपसे बात कर कर ही दिया जा सकता है


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