मैं लडकी प्यार हु मेरी उम्र 2 नवंबर 21 सा
सवाल
उत्तर (2)
बालिग व्यक्तियों के संबंध में कानून और कानूनी निर्णय यह साफ बताते हैं की बालिक व्यक्ति अपने मनपसंद स्थान पर मनपसंद व्यक्तियों के साथ रह सकता है , दूसरी बात यह है की सिविल विवाह के अनुसार लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी आवश्यक है , विवाह के पश्चात उनके रिश्ते को कानूनी संरक्षण देने का कार्य स्थानीय पुलिस का होता है . हिंदू और मुस्लिम में अब कानूनन विवाह की उम्र लड़के और लड़की दोनों मामलों में 18 वर्षे कम नहीं होनी चाहिए .
आप को सर्वप्रथम किसी भी रीति से अपनी प्रेमीका से अपनी मनपसंद रीति से विवाह कर लेना चाहिए उसके बाद स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला को अपने संरक्षण हेतु आवेदन करना चाहिए जिससे भी खतरा हो कभी जिक्र आवेदन में कर देना चाहिए , यदि स्थानीय पुलिस साथ देती हुई परिस्थिति मै ना लग रही हो तो अपने प्रदेश के हाई कोर्ट मै रिट के माध्यम से संरक्षण हेतु याचिका दायर करनी चाहिए .
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