मेरी शादी तीन साल हैमेरी पत्नी शादी मु


सवाल

मेरी शादी को तीन साल होने वाले है....मेरी पत्नी शादी के बाद से ही मुझे और मेरी फॅमिली को परेशां करती आई है....अभी 4 महीने की मेरी बेटी हैकभी वो मेरे बीमार माँ बाप जिनकी आयु 58- 56 साल है से अलग होने के लिए कहती है कभी बाहर कही रहने की बात करती है.....मेरी आय कम है तो कभी पैसे के लिए झगड़ा करती है...माँ बाप को वो अपशब्द बोलती है....और मेरा तो जीना हराम कर दिया हैकभी कभी तो ख़याल sucide का आता है पर मेरी बच्ची और बीमार माँ बाप को देखकर वो हिम्मत भी नही रहती... अभी वो एक manth से अपनी माँ के हर है.....मेरी बेटी को छोड़ कर बिन बताये अपने घर चली गयी...शाम को फ़ोन पर उसकी माँ और बहन जेल में डलवाने की धमकी देते है बता वो कहा है जबकि वो उनके ही पास थी....10 दिन तक बच्ची का कोई हाल चल नही पूछा ...11 वे दिन महिला थाने गयी और कहती है मेरी बच्ची दिलाओ.... 15 वे दिन हमे सामाजिक लोगो की मान कर बच्ची को उनके पास छोड़ आये...अब बच्ची बीमार भी है.. अगर मिलने जाऊ तो डर लगता है कही कुछ और blame ना डाल दे ..अबवो किसी शर्त पर आने को तैयार नही है....शादी का खर्च भी मांग रही है.। please help

उत्तर (3)


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इस मामले में सबसे पहले आपको थाने में जाकर के खिलाफ यह है शिकायत दर्ज करनी होगी कि वह आपको आपकी मां बाप से अलग होने को मजबूर कर रही है और आपसे पैसों की मांग कर रही है . अगर आप अपनी मां पत्नी को वापस लाना चाहते हैं तो आपको धारा 9 के अंतर्गत केस दर्ज करना होगा जिसमें कोर्ट आदेश देती है कि आप की पत्नी आपके पास वापस आए और शादीशुदा जिंदगी को एक और मौका दें . अगर अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते है तो आपको तलाक देना होगा और बच्चे की कस्टडी के लिए केस दर्ज करना होगा. वकील की सहायता से आपको कोर्ट के समक्ष बताना होगा क्या आप की पत्नी आपको बहुत परेशान कर रही है. तभी आप को इस मामले में सहायता मिल पाएगी .

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जैसा कि आपने बताया आपकी पत्नी आपको और आपके मां-बाप को काफी परेशान कर रही हैं और आप के मां बाप को अपशब्द भी कह रही हैं तो आपके मां-बाप सीनियर सिटीजनशिप एक्ट के तहत इसकी शिकायत थाने में दर्ज करा सकते हैं .
और अगर आप तलाक नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं की वह आपके साथ आकर दोबारा रहे तो आप हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 के तहत किसी फैमिली वकील द्वारा उन्हें आरसीआर का लीगल नोटिस भेज सकते हैं .
बच्ची से मिलने का आप का पूरा अधिकार बनता है. अगर वह आपको बच्चे से ना मिलने दे तो आप कोर्ट से ऑर्डर प्राप्त करके बच्ची से कानूनी तौर पर मिलने जा सकते हैं
.इससे पहले कि वह आप के ऊपर कोई झूठा आरोप लगाए आप तुरंत ही किसी फैमिली वकील से मिलकर उन्हें वापस बुलाने का लीगल नोटिस जारी करें .


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