मेरा पङोसी काम हू । कही खङा हू उसका साम


सवाल

मेरा पङोसी मे कोई भी काम करता हू । या कही भी खङा हू तो उसका सामान्य वीडियो बनाकर मुझे परेशान करने के लिये सोशल मीडीया(टिकटोक आदी) पर वायरल कर देता है। क्या इसके लिये कोई कानून है। मुझे कहां कम्पलेन करनी चाहिये

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आप ऐसे मामले में आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि यह मामला इंटरनेट से जुड़ा हुआ है ऐसे में आपको स्थानीय थाने में जाकर एक शिकायत पत्र देना होगा जिसमें आपको अपराधी द्वारा किए गए कृत को संबोधित तथा चिन्हित करके थाना प्रभारी को देना होगा


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