मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम सुधारने की प्रक्रिया क्या है


सवाल

मेरे पिता का निधन दिसंबर 2016 में हुआ था। मुझे सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन उसमें नाम की स्पेलिंग गलत है। अब मैं इसे सही कराकर नया सर्टिफिकेट कैसे ले सकता हूँ?

उत्तर (2)


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मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम सुधारने के लिए आपको उसी दफ्तर में जाना होगा जहाँ से यह पहली बार बना था (जैसे नगर निगम, नगरपालिका या ग्राम पंचायत)। इसे ठीक कराने के आसान कदम ये हैं:

  • सुधार के लिए अर्जी (Application): आपको वहां के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु विभाग) के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। इसमें बताएं कि पुराने सर्टिफिकेट में क्या गलती है और सही नाम क्या होना चाहिए।

  • जरूरी कागज (Documents): अर्जी के साथ आपको कुछ सबूत देने होंगे, जैसे:

    • मूल मृत्यु प्रमाण पत्र: वह गलत वाला सर्टिफिकेट जो आपके पास है।

    • अस्पताल का कागज: अस्पताल से मिला वो डिस्चार्ज पेपर या डेथ समरी जिसमें नाम सही लिखा हो।

    • पहचान पत्र: पिता का कोई पुराना सरकारी कागज (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) जिसमें नाम की स्पेलिंग सही हो।

    • हलफनामा (Affidavit): कई बार अधिकारी आपसे एक 'एफिडेविट' मांगते हैं। इसे आप कचहरी से किसी नोटरी वकील से बनवा सकते हैं, जिसमें लिखा होगा कि सर्टिफिकेट में नाम गलत छप गया है और सही नाम क्या है।

  • नया सर्टिफिकेट: कागजात जमा होने के बाद रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड की जांच करेगा। सब सही मिलने पर, पुराने रिकॉर्ड में सुधार कर दिया जाएगा और आपको कुछ दिनों बाद सही नाम वाला नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

जरूरी बात: ध्यान रखें कि 2016 का मामला होने के कारण अधिकारी आपसे थोड़ी पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अस्पताल के असली कागज और पिता का सही आधार कार्ड है, तो काम आसानी से हो जाएगा।

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आपका प्रश्न अधूरा प्रतीत होता है क्योंकि आपने अपने पिता की मृत्यु के स्थान के साथ-साथ श्मशान स्थान का उल्लेख नहीं किया है, जहां से प्रमाण पत्र आपको दिया गया है। हालांकि अगर आपके पिता कोलकाता नगर निगम की सीमाओं के भीतर या उस घटना में पश्चिम बंगाल की किसी भी अन्य नगर पालिका सीमा में मृत्यु हो गई है, तो आपको प्रतिलिपि के साथ जारी किए गए मूल प्रमाणपत्र के साथ डिप्टी नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन जमा करना होगा डॉक्टर / अस्पताल के अंत से दी गई मृत्यु प्रमाणपत्र का। यदि प्राधिकारी के मुताबिक वर्तनी आपके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाती है तो प्राधिकरण आपको प्रति मानदंडों के लागू होने के सामान्य शुल्क के भुगतान पर एक नया प्रमाणपत्र प्रदान करेगा। बंगाल के बाहर के मामले में आपको प्रासंगिक राज्य के नियमों का पालन करना होगा, हालांकि आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज वही रहेगा।


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