महोदय हमारा पडौसी अवैध निर्माण सम्बन


सवाल

महोदय हमारा अपने पडौसी से अवैध निर्माण के सम्बन्ध में प्रकरण चल रहा है, हमारी शिकायत पर अगस्त 2015 में तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर व्दारा उपर की अवैध दो मंजिल को गिराने के आदेश दिये थे। इस आदेश के खिलाफ अवैध निर्माण कर्ता संभागीय आयुक्त न्यायालय से स्थगन आदेश ले आये। उसके पश्चात हमने पार्टी बनने के लिए संभागीय आयुक्त न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया और हमारा प्रार्थना पत्र संभागीय आयुक्त न्यायालय व्दारा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन हमें पार्टी बनाने के आदेश के खिलाफ अवैध निर्माण कर्ता ने हाईकोर्ट में अपील की जिसमें उसने बताया कि संभागीय आयुक्त न्यायालय ने उसे बिना सुने ही पार्टी बनाने के आदेश दे दिये। इसके पश्चात हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण कर्ता की अपील स्वीकार करते हुए 2016 में संभागीय आयुक्त न्यायालय को दोनों पार्टियों को विस्तृत रूप से सुनवाई करने के पश्चात फिर से आदेश देने के लिये कहा। संभागीय आयुक्त न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी अवैध निर्माण को पूरा कर लिया। लेकिन इसके पश्चात संभागीय आयुक्त न्यायालय में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

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