महोदय प्रार्थी गण विरुद्ध पक्षी आदेश


सवाल

महोदय, प्रार्थी गण के विरुद्ध एक पक्षी आदेश पारित हुआ, प्रार्थी गण ने पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र या एक पक्षी डिग्री प्रतिभूति जमा करने के उपरांत ही अपास्त की जा सकती है, प्रार्थी गण ने उक्त की अपील हाई कोर्ट में कर दी प्रार्थी गण ने यह भी कहा कि वह प्रतिभूति जमा करने को तैयार है लेकिन प्रार्थी गण के वकील के द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई कि अपील करने से पहले प्रतिभूति जमा करनी होती है और अपील कर दी वकील से वार्ता हुई तो उन्होंने बताया उच्च न्यायालय आपका प्रार्थना पत्र खारिज करने के लिए बैठी हुई है क्योंकि आपने प्रतिभूति पहले जमा नहीं की, और अपनी गलती की बात वकील सुनने को तैयार नहीं है ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि हमारी प्रतिभूति जमा हो जाए और वह आदेश और deeकरी अपास्त हो जाएं, और उधर डिग्री दार उस डिग्री की इजरा करा रहा है डिग्री दार ने टिकरी संशोधन के नाम पर पुरानी डिग्री को निरस्त करा कर नए डिग्री बनवा ली है तथा पुरानी डिग्री जो निरस्त हो गई है उस पर इस राय की कार्रवाई का लाभ नई डिक्री पर ले रहा है

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आपको चोटी दा के इस समय अपने काको कहना हो टिकरी की सॉन्ग वह चेक कर ले स्वीटी आप महोदय आपको पहले इस विषय में बताना प्ले कानून की नहीं होती है अधिवक्ता महोदय का कार्य मैं जिम्मेदारी है कि क्लाइंट को कानून करवाई अरे मैं पहले से बता कर चले जिससे नुकसान होने से बच जाए एडवोकेट हायर करने का लाभ मिल सके


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