पार्क से अवैध कब्जा हटाने और एनजीटी में केस करने पर कानूनी सलाह


सवाल

एनजीटी मे वाद दाखिल करने के लिए अनुभवी वकील ,पार्क पर अवैध धार्मिक संरचंनाए व इंटरलॉकिंग बिछा दी गई है, हाईकोर्ट का आदेश भी हो चुका है,पार्क बहाली का,परन्तु कानपुर नगर निगम ने दो माह बाद भी कुछ नही किया

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नगर निगम द्वारा हाई कोर्ट के आर्डर को न मानना कानून की नजर में बहुत बड़ी लापरवाही है। पार्क को बचाने और कब्जा हटाने के लिए आप एक साथ दो तरीकों से सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट: चूंकि हाई कोर्ट ने पहले ही अपना आर्डर दे दिया है, इसलिए आपको सबसे पहले नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट में ही कंटेम्प्ट (अवमानना) का केस फाइल करना चाहिए। कोर्ट का आर्डर न मानने पर अधिकारियों पर सीधा एक्शन होगा और उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए तुरंत पार्क खाली करवाना पड़ेगा।

एनजीटी में केस: पार्क की जमीन पर कंक्रीट या इंटरलॉकिंग बिछाना पर्यावरण के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। आप एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का एक नया केस फाइल कर सकते हैं। एनजीटी ऐसे मामलों में बहुत सख्त है और वह नगर निगम पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है।

इस मामले में आपका पक्ष बहुत मजबूत है क्योंकि आपके पास पहले से ही हाई कोर्ट का आर्डर मौजूद है। हमारी आपको यही कानूनी सलाह है कि आप हाई कोर्ट के आर्डर की कॉपी और पार्क की मौजूदा फोटो अपने पास सुरक्षित रखें। हाई कोर्ट में अधिकारियों पर कंटेम्प्ट का केस डालने और एनजीटी में अपना केस मजबूती से फाइल करने के लिए आप हमारी कानूनी सहायता ले सकते हैं।


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