नोर्मल शराब पिकर बाईक चलाते पकड़े कम अ


सवाल

नोर्मल शराब पिकर बाईक चलाते हुए पकड़े जाने पर कम से कम और अधिक से अधिक क्या जुर्माना लगाया जा सकता है वैसे पकडे गए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और फिर कुछ देर बाद ही उसे छोड़ दिया गया है जबकि वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता है.

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शराब पीकर गाड़ी चलाना हिंदुस्तान में गैरकानूनी है . इसकी सजा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मैं सेक्शन 185 मैं दी गई है . सजा के तौर पर यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे पहली बार 6 महीने तक की सजा या फिर ₹2000 तक का जुर्माना हो सकता है . यदि वही व्यक्ति द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाता पकड़ा जाए पहली बार पकड़े जाने के 3 साल के अंदर तो उसको 2 साल तक की सजा और ₹3000 जुर्माना किया जा सकता है .


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