जैविक पिता नाम को सौतेले पिता के नाम पर कैसे बदलना है


सवाल

एक बच्चा अपने सभी सरकारी और कानूनी दस्तावेजों से अपने जैविक पिता का नाम हटाकर अपने सौतेले पिता या वर्तमान पिता का नाम जोड़ना चाहता है। इस बदलाव को कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? कृपया सही मार्गदर्शन करें।

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हाँ, दस्तावेजों में पिता का नाम बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे सुरक्षित और कानूनी तरीका गोद लेने की प्रक्रिया (Adoption) को पूरा करना है। केवल सौतेले पिता से शादी कर लेने मात्र से बच्चा कानूनी रूप से उनका नहीं हो जाता, जब तक कि उसे आधिकारिक तौर पर गोद न लिया गया हो।

सबसे पहले सौतेले पिता को उस बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेना होगा। इसके लिए जिला अदालत से गोद लेने का आदेश (Adoption Order) प्राप्त करना होता है। एक बार जब गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अदालत से आदेश मिल जाता है, तो बच्चा कानूनी रूप से अपने सौतेले पिता की संतान बन जाता है। इस आदेश के आधार पर ही जैविक पिता के सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं और सभी सरकारी रिकॉर्ड में नाम बदलने का आधार मिल जाता है।

गोद लेने का आदेश मिलने के बाद, आपको राज्य के आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में नाम और पिता का नाम बदलने का विज्ञापन प्रकाशित करवाना होगा। राजपत्र में यह साफ तौर पर लिखा जाना चाहिए कि गोद लेने की प्रक्रिया के कारण अब बच्चे के पिता का नाम बदल गया है। यह राजपत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भविष्य में पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों में सुधार के लिए काम आता है।

राजपत्र की कॉपी और अदालत के आदेश का उपयोग करके आप आधार केंद्र पर जाकर पिता का नाम बदलवा सकते हैं। इसी तरह, पैन कार्ड और पासपोर्ट विभाग में भी आवेदन किया जा सकता है। स्कूल और कॉलेज के रिकॉर्ड में बदलाव के लिए भी यही दस्तावेज आधार बनते हैं। यदि बच्चा बालिग (Adult) हो चुका है, तो भी गोद लेने की प्रक्रिया या पिता की सहमति से नाम बदलने का हलफनामा (Affidavit) जरूरी होता है।

यदि जैविक पिता जीवित हैं और उन्होंने बच्चे के अधिकारों को नहीं छोड़ा है, तो कभी-कभी उनकी सहमति की भी आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, यदि सौतेले पिता ने बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लिया है, तो किसी और की सहमति की जरूरत नहीं रह जाती।

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क्या वह अपने दूसरे पिता या उसके वर्तमान पिता द्वारा बच्चा गोद लिया गया है? यदि हाँ, तो वह नाम परिवर्तन को यह कहते हुए प्रकाशित कर सकता है कि 'मैंने अपना नाम और पिता का नाम गोद लेने के कारण बदल दिया है' अपने राज्य के सरकारी अधिकारी राजपत्र में। राजपत्रित प्रति का उपयोग करके वह अपना उपनाम और पिता का नाम दूसरे पिता के नाम को पैन कार्ड और आधार कार्ड में बदल सकता है। यहां तक ​​कि इसके आधार पर वह पासपोर्ट अधिकारियों से अपने जैविक पिता का नाम बदलने का अनुरोध भी कर सकता है।


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