घरेलू हिंसा अधिनियम। सिविल दाडिक। मि


सवाल

घरेलू हिंसा अधिनियम। सिविल और दाडिक। का मिश्रण है। अर्थात डॉमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। की धारा 28। उसे सिविल और अपराधिक मिश्रित प्रक्रिया बताती है यदि घरेलू हिंसा का मामला सिविल प्रक्रिया के अनुसार सुलझाया जाए तो वादिनी की मृत्यु पर उसके बैंक बैलेंस ,उसके पक्ष में अन्य जमा राशियां से ,उसके पक्ष में आर्थिक आदेश आदि पर उसके वारिसों का हक होगा या नहीं होगा यदि होगा तो उसके संबंध में कोई Rulling बताइए आपकी बहुत कृपा होगी।

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किक जो राशि जमा है बैंक में और अन्य जमा पूंजी उस पर वादियों की बारिशों का अधिकार होगा लेकिन आर्थिक आदेश पर बारिशों का कोई अधिकार नहीं हुआ कि वह निजी रूप से महिला की हितों के लिए किया गया था इसलिए महिला की मृत्यु के साथ ही आदेश भी समाप्त हो जाता है इसमें बारिश में कोई हक नहीं है जमा पूंजी के बैंक बैलेंस की


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