क्या मैं पुराने सिक्कों को ऑनलाइन बिक्री कर सकता हूं


सवाल

मुझे पुराने सिक्के इकट्ठा करने का शौक है और मेरे पास ब्रिटिश काल के एक आना और आधा आना जैसे कई दुर्लभ सिक्के मौजूद हैं। मुझे पता चला है कि बाजार में इन सिक्कों की काफी मांग है और इनकी कीमत भी अच्छी मिल सकती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इन सिक्कों को ओएलएक्स जैसी वेबसाइट पर किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता हूँ? क्या ऐसा करने पर मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है और क्या ये सिक्के प्राचीन वस्तु और कला खजाना अधिनियम के दायरे में आते हैं?

उत्तर (2)


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हाँ, आप अपने पास मौजूद पुराने सिक्कों को ऑनलाइन बेच सकते हैं और यह पूरी तरह से कानूनी है। भारतीय सिक्का अधिनियम (Indian Coinage Act) के तहत पुराने सिक्कों को शौकिया तौर पर इकट्ठा करना या उन्हें किसी दूसरे संग्रहकर्ता (Collector) को बेचना कोई अपराध नहीं है। जब तक आप सिक्कों की बहुत बड़ी मात्रा में जमाखोरी (Hoarding) नहीं कर रहे हैं, तब तक आप अपनी पसंद की कीमत पर इन्हें बेच सकते हैं।

जहाँ तक प्राचीन वस्तु और कला खजाना अधिनियम (Antiquities and Art Treasures Act) का सवाल है, तो यह कानून मुख्य रूप से उन वस्तुओं पर लागू होता है जो १०० साल से अधिक पुरानी हैं। यदि आपके सिक्के 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, तो उन्हें 'प्राचीन वस्तु' (Antiquity) माना जाएगा। ऐसे सिक्कों को देश के भीतर बेचना तो वैध है, लेकिन उन्हें बिना सरकारी अनुमति के देश से बाहर ले जाना या किसी विदेशी नागरिक को बेचना प्रतिबंधित है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) में भी सिक्कों के संबंध में कड़े नियम हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से नकली सिक्के (Counterfeit Coins) बनाने या असली सिक्कों के साथ छेड़छाड़ करने से संबंधित हैं। यदि आपके सिक्के असली हैं और आप उन्हें केवल एक संग्रहकर्ता के रूप में बेच रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करते समय किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचें।

आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप बहुत महंगे या दुर्लभ सिक्कों का व्यापार बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) के पास अपना पंजीकरण (Registration) करा लेना बेहतर होता है। इससे आपके व्यापार को कानूनी मान्यता मिलती है और भविष्य में किसी भी तरह की जांच में आप अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं।

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भारतीय सिक्का अधिनियम के अनुसार अपने मनचाहे मूल्य पर पुराने सिक्कों को बेचना अवैध नहीं है, 1रु या उससे अधिक कोई इसे किसी भी कीमत पर बेच सकता है, जब तक कोई व्यक्ति लाखों के सिक्कों की जमाखोरी नहीं करता और कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करता तब तक उस पर कोई प्रतिबंध नही है।


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