क्या भारत व्यक्ति अधिक हस्ताक्षर व्य


सवाल

क्या भारत में किसी व्यक्ति के एक से अधिक हस्ताक्षर हो सकते हैं या कोई व्यक्ति अलग अलग डॉक्यूमेंट पर अलग अलग सिग्नेचर कर सकता है क्या भारत मे हस्ताक्षर से सम्बंधित कोई कानून है या नहीं क्या पैन कार्ड और बैंक मे अलग अलग सिग्नेचर हो सकते है

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सर सिग्नेचर से संबंधित इंडिया में कानून बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर अलग-अलग सिग्नेचर करता है और उसके बैंक सिग्नेचर अलग-अलग है और वह यदि फ्रॉड के आशंका से ऐसा कर रहा है तो उसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलेगा वह व्यक्ति जेल जाएगा और भारतीय कानून संहिता के अनुसार वह दंडनीय होगा अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए


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