किसी व्यक्ति जमीदारी उन्मूलन कानून अ


सवाल

किसी व्यक्ति को जमीदारी उन्मूलन कानून के अन्तृगत कृषी भूमि प्राप्त हुइ हो ,उस व्यक्ति ने वह भूमि रजिस्टर वसीयत के द्वारा अपनी पुत्री के नाम कर दि हो ,तथा 35वर्ष पूर्व वसीयतकर्त्ता कि मृत्यु हो चुकी हो और उसकी पुत्री को उस भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त हो गया हो , तो क्या 35 वर्ष बाद कोइ अन्य व्यक्ति उस रजिस्टर वसीयत को वारिसान के आधार पर चेलेंज कर सकता है या नही, यदि वह अन्य व्यक्ति वसीयत को चैलेंज भी करता है तो कानून के अर्न्तगत उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने का कोई प्रावधान है या नही

उत्तर (2)


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डिपेंड करता है आपकी वसीयत पर वसीयत यदि रजिस्टर्ड है आप उस वसीयत के आधार पर थर्ड पार्टी को इंवॉल्व होने से रोक सकते हैं वसीयत देखा जाएगा कि जब किया गया था तो वह रजिस्टर्ड प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म में है कि नहीं और उस पर विकनेस है कि नहीं वसीयत यदि असली है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता थर्ड पार्टी को रोकने के लिए वसीयत की एक कॉपी और एक एप्लीकेशन नजदीकी या पुलिस थाने को देकर रोका जा सकता है


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