किसी पारिवारिक न्यायालय वादी तारीख ह


सवाल

किसी पारिवारिक न्यायालय द्वारा वादी के तारीख हाजिरी उपस्थित ना होने पर केस खारिज कर दिया गया उस केस के मूल वाद को पुनः रिस्टोर करने के लिए जो प्रार्थना पत्र लगेगा उसका टाइटल क्या होना चाहिए और उपरोक्त विषय में दिए गए सेक्शन के बीच क्या फर्क है जबकि यह दोनों ही पुनरावलोकन से जुड़े हुए हैं! फैमिली कोर्ट द्वारा जो केस खारिज किए गए हैं वह चाइल्ड कस्टडी, स्थाई निषेधाज्ञा और इन दोनों के अंतरिम प्रार्थना पत्र थे! फैमिली कोर्ट में इनको वापस रिस्टोर करवाना है

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हेलो क्लाइंट

किसी भी केस में एक्स पार्टी ऑर्डर होने पर या एक पार्टी के ना होने पर यदि कोई केस खारिज हो जाता है तो उसमें रेस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं . इससे के मूल वाद का नंबर या सेक्शन सेक्शन चेंज नहीं होता इस एप्लीकेशन के द्वारा मूल वाद अपने ओरिजिनल नंबर पर रिस्टोर हो जाता है , और उसमें सुनवाई फिर से सुनवाई की जाती है.
धन्यवाद


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