आईपीसी धारा 47 के तहत अपराध हो तो क्या महिला का पति उसे तलाक दे सकता है


सवाल

अगर कोई अविवाहित पुरुष विवाहित स्त्री से यौन स संबंध बनाता है जोकि उस पुरुष के पक्ष में हो तो सेक्शन 497 के तहत क्या माना जायेगा। क्या उन्होंने कोई अपराध किया है वह अपराधी की श्रेणी में आएगा या नही आएगा उस पुरुष को क्या सजा मिल सकती है क्या उसका पति उसे तलाक दे सकता है?

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धारा 497 भारतीय दंड संहिता के अनुसार यदि यदि कोई व्यक्ति किसी विवाहित स्त्री से उस स्त्री के पति की सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है तो उस स्त्री का पति उस व्यक्ति के विरुद्ध जारता का मुकदमा कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को सात साल तक की सजा हो सकती हैं। किंतु महिला दण्ड की भागी नहीं हैं। इस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता हैं।


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