बिना मान्यता प्राप्त अवैध स्कूल की शिकायत कहां करें और उसे बंद कैसे करवाएं


सवाल

मेरे मोहल्ले में एक प्राइवेट स्कूल बिना किसी सरकारी मान्यता के चल रहा है और बच्चों से मोटी फीस वसूल रहा है। वे दूसरे स्कूलों के नाम का इस्तेमाल करके फर्जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस स्कूल को कोई ट्रस्ट या संस्था नहीं चला रही है और यह पूरी तरह अवैध है। मैं जानना चाहता हूं कि इस फर्जीवाड़े के खिलाफ शिकायत करके स्कूल को बंद करवाने की सही कानूनी प्रक्रिया क्या है?

उत्तर (2)


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यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि यह सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार (Right to Education) से जुड़ा हुआ है। बिना मान्यता के स्कूल चलाना और दूसरे स्कूल के नाम पर सर्टिफिकेट देना कानूनन धोखाधड़ी है। आप इसे बंद करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं।

1. शिक्षा विभाग में शिकायत (Complaint to Education Department): सबसे पहले आपको अपने जिले के 'जिला शिक्षा अधिकारी' (District Education Officer - DEO) या 'बेसिक शिक्षा अधिकारी' (BSA) को लिखित शिकायत देनी चाहिए। 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (RTE Act) के तहत, कोई भी स्कूल बिना सरकारी मान्यता (Recognition) के नहीं चल सकता। अगर स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, तो शिक्षा विभाग उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है और उसे तुरंत बंद करने का आदेश दे सकता है। आप अपनी शिकायत में यह भी लिखें कि वे दूसरे स्कूल के नाम से 'ट्रांसफर सर्टिफिकेट' (TC) जारी कर रहे हैं, जो कि एक गैर-कानूनी मिलीभगत है।

2. सूचना का अधिकार (RTI): सबूत इकट्ठा करने और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए आप शिक्षा विभाग में 'सूचना का अधिकार' (Right to Information) के तहत आवेदन लगाएँ। इसमें आप पूछें कि क्या उक्त स्कूल को मान्यता प्राप्त है? यदि नहीं, तो वह अब तक कैसे चल रहा है और विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई की है? आरटीआई का जवाब अधिकारियों को कार्रवाई करने पर मजबूर कर देगा।

3. पुलिस और धोखाधड़ी का केस: चूंकि स्कूल वाले अभिभावकों को धोखे में रखकर फीस ले रहे हैं और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो यह एक आपराधिक कृत्य है। आप पुलिस में या सीधे कोर्ट में उनके खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता' (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की धारा 318 (धोखाधड़ी/Cheating) और धारा 61 (आपराधिक साजिश/Criminal Conspiracy) के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

4. सीबीएसई या स्टेट बोर्ड को सूचना: जिस दूसरे स्कूल के नाम का इस्तेमाल करके वे टीसी (TC) दे रहे हैं, आप उस बोर्ड (जैसे CBSE या State Board) को भी सबूतों के साथ शिकायत भेजें। बोर्ड अपनी संबद्धता (Affiliation) के नियमों का उल्लंघन होने पर उस दूसरे स्कूल की मान्यता भी रद्द कर सकता है जो इस फर्जीवाड़े में मदद कर रहा है।

 

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आप शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी एवं शिक्षा मंत्री से उनके किसी भी विद्यालय से संबद्ध न होने के संबंध में साक्ष्य सहित सम्पर्क कर विद्यालय के आचरण के बारे में बतायें। फिर लिखित में शिकायत दें। इसके बाद आप सूचना के अधिकार का आवेदन दाखिल कर सकते हैं कि उस अधिकारी ने आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई की है।


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