अगर ज़मीन पिता पुत्र मिल लेते सेल डिड


सवाल

अगर कोई ज़मीन पिता और पुत्र मिल कर लेते हैं और सेल डिड पिता के नाम से होता है तो क्या वो उस संपती को बिना बेटे को बताए बेच सकता है ? क्या उस संपती पर जिसे क्रय दोनो ने मिल कर लिया उस पर बेटे का अधिकार नही ? जब कि उक्त सम्पत्ति के क्रय के समय परिवार में सरकारी पद या नौकरी में केवल ये दो शख़्स थे ॥

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अगर प्रॉपर्टी खरीदते समय पिता और पुत्र दोनों के नाम प्रॉपर्टी डीड क्रेता किस स्थान पर था तो पिता सिर्फ अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं जितना उनके हिस्से में आएगा उसके लिए पुत्र को सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है


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