पत्नी मोबाइल पूर्व प्रेमी पूर्व फोट


सवाल

पत्नी के मोबाइल में उसके पूर्व प्रेमी द्वारा पूर्व में लिए गए फोटो वीडियो को,शादी के बाद मेरी पत्नी को ब्लैकमेलिंग करने के मकसद से फिर से बनवाए गए वीडियो व निजी फोटो पर मेरे द्वारा की गई कंप्लेंट पर साइबर पुलिस ने आरोपी से उसके लैपटॉप मोबाइल व पेन ड्राइव जब जप्त किए तो उसमें से सिर्फ पेनड्राइव में निजी वीडियो फोटो मेरी पत्नी के मिलने के बारे में बताया । जिस पर एक महीने बाद भी साइबर पुलिस द्वारा कोई भी f.i.r. स्वयं द्वारा दर्ज नहीं कराई गई । साइबर पुलिस द्वारा आरोपी के प्रति सहानुभूति दिखाई देने से मामले को दबाया जाने का अंदेशा है । मेरे द्वारा जब एफ आई आर दर्ज करने को कहा गया तो साइबर पुलिस द्वारा संबंधित थाना के टीआई के माध्यम से मुझसे मेरी पत्नी का मोबाइल तत्काल जप्त करवाने हेतु कहा जा रहा है । क्या मेरी पत्नी के बगैर मोबाइल दिए सामने वाले आरोपी के खिलाफ उसके पास मौजूद आपत्तिजनक वीडियो फोटो के आधार पर मामला अपराध पंजीबद्ध किया जा सकता है और क्या मेरी पत्नी का मोबाइल भविष्य में दिया जाना आवश्यक है । मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें ।

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सर आपको आपकी पत्नी का मोबाइल देना पड़ेगा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के अनुसार बनता है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सी और 354d के अनुसार मुकदमा बनता है अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं


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