सर मेने सहारा इंडिया परिवार जून 2006 म


सवाल

सर मेने सहारा इंडिया परिवार मे जून 2006 से मार्च 2014 तक कम्पयूटर आपरेटर के पद पर कार्य किया था. मार्च 2014 मे मेने आर्थिक एवम मानसिक शोषण के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. मार्च 2014 के इस्तीफा देने के बाद लगभग 5 महीने बाद पत्र आया कि अभि आपके इस्तीफे पर विचार नहि किया जा सकता. मार्च 2014 के बाद 2016 मे मुझे आरोप पत्र दिया गया. तथा नवम्बर 2017 मे मुझे टर्मीनेट कर दिया गया. मइ 2019 मुझे मेरा पीएफ जमा कराया गया. अभी ईपीएस का पैसा कंपनी द्वारा नहि दिया गया है. मे अपने अवैध टर्मीनशन के विरुद्ध केस करने का मन बनाया है. कृप्या उचित सलाह दे कि मे कोन सा कदम उठाउ. धन्यवाद प्रार्थि चन्द्रशेखर किरार 7000930926

उत्तर (2)


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आप अपने केस के लिए परमानेंट और मैंने तेरी इंजेक्शन का दावा डाल सकते हैं यह दावा आप सिविल कोर्ट के जरिए डाल सकते हैं आप को टर्मिट किया गया है उसकी डॉक्यूमेंट आपके पास होनी जरूरी है अगर सारे पेपर कायदे से आपके पास है तो आपको अपना आईपीएस भी मिल सकता है आप पहले तो लेबर कोर्ट अभी जा सकते हैं


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