मैं पुलिस विभाग सिपाही पद कार्यरत हूं


सवाल

मैं पुलिस विभाग सिपाही के पद पर कार्यरत हूं 9 मार्च 2016 को पुलिस विभाग कर्मचारी उर्दू अनुवादक द्वारा मुझे मारा गया जिस पर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया बाद में उर्दू अनुवादक ने मेरे ऊपर 156 3 के तहत धारा 332, 353, 503 504 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया इसका मेरी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या मैं आगे किसी नई नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूं या नहीं

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आपकी बातों से लगता है कि आपकी किस से बचने के लिए ही 156 3 में आपके विरोधी द्वारा किस दर्ज किया गया है अभी आप उक्त केस में अभियुक्त बनाए गए हैं केवल इस कारण से की आपके ऊपर केस है आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकते आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं


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