मेरी नियुक्ति सन 2005 माननीय न्यायालय कम


सवाल

मेरी नियुक्ति सन 2005 में माननीय उच्च न्यायालय एवं कमिश्नर न्यायालय के आदेश के क्रम में सार वर्ग 1 के पद पर जिला पंचायत गुना द्वारा की गई थी तत्पश्चात अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया और प्रांत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थ किया गया मेरा प्रशासकीय विभाग पंचायत एवं ग्रामीण ग्रामीण विकास विभाग है लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा अधिकारी के झूठे प्रतिवेदन ओं के आधार पर के लिए जांच के लिए पत्र जारी किया गया है और लिखा गया है कि इनकी नियुक्ति अवैध एवं अनियमित है ऐसी स्थिति में मुझको क्या करना चाहिए कानूनी सलाह देने का कष्ट करें मेरी नियुक्ति सन 2005 में विज्ञापन के अनुसार की गई थी जांच उपरांत अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई शिक्षा अधिकारी द्वारा झूठे प्रतिवेदन आयुक्त महोदय को भेजे गए जिसके आधार पर आयुक्त महोदय द्वारा पत्र जारी किया गया है क्या ऐसा कोई नियम है कि प्रशासकीय विभाग के अलावा अन्य विभाग का अधिकारी जिस विभाग में कर्मचारी कार्यरत है ऐसा पत्र जारी कर सकता है

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बेहतर और सटीक जानकारी के लिए आप ऑर्डर समिति द्वारा गलत बताया जा रहा है वह देना होगा आपको माननीय उच्च न्यायालय का आदेश व कमिश्नर का आदेश मुझसे साझा करना होगा तब जाकर कहीं बेहतर जानकारी मिल सकती है मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करता हूं चाहे तो संपर्क कर सकते हैं मुझसे


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