में स्थायी प्राथमिक शिक्षक हूं हमारे


सवाल

में स्थायी प्राथमिक शिक्षक हूं, हमारे पति शिक्षक हैं, जो शादी के समय त्रिपुरा, कैलाशर केंद्रीय विद्यालय में स्थायी प्राथमिक शिक्षक थे, उन्होने त्रिपुरा से राजकोट -गुजरात ट्रान्सफर लेने के लिए अपने बडे भाई गोविंद मकवाना के साथ एकजुट होके पूर्व नियोजित साजिश रचके हमसे शादी की और एक महीने के लिए पत्नी के रूप में घर रखा. एक महिने बाद छुटीया खत्म होते ही त्रिपुरा जाते समय, हमे पियर छोड़ दिया और कहा कि' हमारा तीन चार महिने ट्रान्सफर हो जायेगा और राजकोट ट्रान्सफर के बाद साथ रहेंगे'.और त्रिपुरा स्कूल के लिए चले गये.बाद मे हमारा सेवा प्रमाण पत्र लेकर राजकोट में स्पाउस ग्राउन्ड मे तबादला लेकर वैवाहिक जीवन का एक भी दिन नहीं भोगने देने के बाद सारे कोन्टेकस बंद करके हमे छोड दिया .उसने तबादले के नाम पर जूठी शादी बनाकर हमें -एक सरकारी कर्मचारि को पूर्व नियोजित साजिश आयोजन के साथ ठगा. इस धोखाधड़ी के बारे मे CPGRAMS, DPG grievance की लेकिन फेमिली मेटर बताकर,डिपार्टमेन्ट कार्यवाही करने के बारे मे मना कर के केस बंद कर दिया, मै फिर से अपील किस आधार पर करु

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आप जिस जगह पर रहती हैं अपने नजदीक पुलिस स्टेशन में जाकर के अपने पति व उसके परिवार वालों के नाम पर एफ आई आर दर्ज कराएं अगर आपकी कंप्लेंट पर कार्यवाही नहीं करती है तो कोर्ट में जाकर के अपने पति व उसके परिवार वालों पर मुकदमा दाखिल करने के लिए अपने अधिवक्ता से 156 तीन के तहत कार्यवाही करा कर न्यायालय से एफ आई आर दर्ज कराने के आदेश करा सकते हैं


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