में क्लीनिक नौकरी करती हूं मुझे दिन ती


सवाल

में एक क्लीनिक में नौकरी करती हूं मुझे दिन में दो से तीन बार टॉयलेट जाना होता है मुझे मेरे डॉक्टर टॉयलेट जाने के लिए मना करते हैं कहते हैं कि बाहर जाओ क्या यह कानूनी कानून के हिसाब से सही मना करते हैं यह इन्होंने कौन से कानून का उल्लंघन किया

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देखिए करे दिया बार-बार टॉयलेट जाती है तोहर यदि आपको कोई समस्या है तो उसका इलाज करवाना चाहिए वही बात कानून के उल्लंघन की तू आपके कार्यक्षेत्र में शौचालय जैसी सुविधाएं होना तथा जरूरत के हिसाब से आपका उनको उपयोग करना अनुच्छेद 21 के तहत आपका अधिकार है यदि कोई आपके उस अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप उसके खिलाफ दायर कर सकते हैं याचिका


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