मुझे मेरे साथियों कम्पनी टर्मिनेशन च


सवाल

मुझे तथा मेरे साथियों को कम्पनी ने टर्मिनेशन चार्ज शीट दिया था, हमने पहले हाई कोर्ट में केस किया वहां से माननीय न्यायालय द्वारा हम लोगों को तुरन्त ज्वाइन करने का आर्डर मिला, फिर वह केस लेबर कमिश्नर के पास सेटलमेंट के लिए भेजा गया वहां बार बार हम लोगों के जाने के बाद भी कंपनी नहीं आई इसलिए माननीय कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट लगाकर उसे टिब्यूनल में भेज दिया,अब हर तारीख पर हम लोग तो आते हैं परन्तु कम्पनी नहीं आती सात साल से केवल तारीख पड़ रहा है,अब हम लोग इस केस में कहां से और क्या सहायता प्राप्त कर सकते हैं ,हमारा उचित मार्गदर्शन करें

उत्तर (2)


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हाई कोर्ट का ऑर्डर शेयर करिए। हाईकोर्ट ने रीइंस्टेटमेंट। के लिए बोला है तो। ऑर्डर। का पालन होना चाहिए था। अथवा। लेबर कोर्ट में। सेटलमेंट। डिफाइन होना चाहता हूं। आप। सबसे पहले आर्डर शेयर करिए। और हम स हाई कोर्ट ऑर्डर स्टडी करने के बाद। निर्णय ले सकते।


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