नौकरी संबंधी मामलों मैं प्रदेश बोल हू
सवाल
उत्तर (2)
नमस्कार आपने कहा आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर नौकरी के संबंध में क्यूटेशन तक फाइल कर चुके हैं और आपको कोई भी राहत नहीं मिल पाई है चीजों को बताने से पहले मुझे मुझे यह जानना होगा आपका केस क्या है की नौकरी का विषय क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट मुकदमा लड़ रहे हैं अब क्यूरेटिव पिटिशन तक फाइल कर चुके हैं मेरी आपसे गुजारिश है अपना पूरा मैटर और पूरे डॉक्यूमेंटेशन की जान जानकारी दें ताकि हम उसमें एक आपको सही राय दे पाए हिना डॉक्यूमेंटेशन सही जानकारी देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा
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श्रम एवं सेवा कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- नमस्ते सर मेरा नाम सचिन शुक्ला, मै प्रयागराज का निवासी हूं. श्रीमान जी मै पिछले 26/09/2024 से राजकीय उद्यान विभाग मे संविदा पर टिकट वितरक के रूप काम करता था, श्रीमान जी इस बार जो नया टेंडर हुआ उसमे हमारे पुराने स्टाफ मे 18 मे से 14 आदमी रखे गए और मुझे निकाला गया, यह टेंडर 10/04/2026 से सुरु हुआ हैँ,.. श्रीमान कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन प्रदान करें की अब हम क्या करें, मेरे 18 माह के कार्यकाल मे मेरे खिलाफ ना लिखित ना मौखिक कोई शिकायत नहीं आयी थी
- हाल ही में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक wp 9546 of 2026 में विभाग को 30 दिनों के अंदर सभी वास्तविक पात्रों का सत्यापन करने का आदेश दिया है, कुछ ऐसी ही स्थिति इसी भर्ती परीक्षा में अतिथि शिक्षक संवर्ग से शामिल योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की है, दरअसल आवेदन के समय कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ना होने से कई ऐसे अभ्यर्थियों ने अतिथि शिक्षक संवर्ग से आवेदन कर दिया जो इसके लिए आवश्यक योग्यता पूर्ण ही नहीं करते, किन्तु मेरिट में आकर ना केवल मेरिट को प्रभावित किया बल्कि वास्तविक पात्र अभ्यर्थी का हक़ भी छीन लिया, यह सही है कि ऐसे अभ्यर्थी DV में बाहर हो जायेंगे, किन्तु बाहर हुये अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य अभ्यर्थियों को वेटिंग से मौका दिया जायेगा किन्तु इसमें भी भ्रम है कि वेटिंग से आने बाले कितने अभ्यर्थी पात्र होंगे ही और फिर उनका DV होगा फिर वो बाहर होंगे फिर अन्य को मौका मिलेगा इस प्रकार यह प्रक्रिया तो अंतहीन समझ आती है, इस प्रक्रिया को माननीय न्यायलय की wp 9546/2026 की भांति पहले सभी पात्रों का वेरिफिकेशन करके सभी अपात्रों को हटाते हुये मेरिट और वेटिंग सूची बनाने के लिए wpलगना
- एक शिक्षक गवर्नमेंट ऐडेडसंस्था परकाम करता है।उसको सुनाई कम दे रहा है। उसके रिटायरमेंट में अभी 5 साल शेष है। सुनाई कम देने की वजह से क्या उसे नौकरी से निकाला जा सकता है या उसे पर क्या एक्शन ली जा सकती है।
- सर मैं भारतीय सेना में कार्यरत हैं और सेना के डॉक्टर ने schezoaffective Disorder नामक बीमारी मुझ में पाया।सेना इस बीमारी में पदोन्नति नहीं देती है क्योंकि यह मेंटल illnness हैं।अभी मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने एक गलती के कारण 7 दिन का पे Fine लगाया हैं।इस बीमारी में सेना का हर कानून लागू हो रहा और अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रहा हूं।फिर सेना मुझे promotion क्यों नहीं दे रही।