क्या तलाक के बाद उसी पति से दोबारा शादी करने पर सरकारी नौकरी चली जाएगी
सवाल
उत्तर (2)
नहीं, कानूनी तौर पर श्रीमती 'एक्स' को अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना नहीं पड़ेगा।
यह एक स्थापित सेवा कानून नियम है कि किसी कर्मचारी की योग्यता (Eligibility) की जाँच नियुक्ति के समय की जाती है। वर्ष 2004 में, उनका तलाक कानूनी रूप से वैध था, और इसलिए वह 'तलाकशुदा कोटे' (Divorcee Quota) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) को पूरा करती थीं।
उनकी नियुक्ति के बाद, वर्ष 2007 में उसी व्यक्ति से दोबारा विवाह करना किसी भी तरह से उनकी नियुक्ति की शर्त (Condition of Appointment) का उल्लंघन नहीं करता है। सरकारी सेवा नियम आमतौर पर किसी तलाकशुदा महिला को नौकरी मिलने के बाद किसी से भी, यहाँ तक कि अपने पूर्व पति से भी, दोबारा विवाह करने से नहीं रोकते हैं।
धोखाधड़ी (Fraud) का एकमात्र आधार: सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal from Service) केवल तभी संभव है जब यह साबित हो जाए कि उन्होंने और उनके पति ने केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए 2002 में तलाक का दिखावा किया था, जबकि वे वास्तव में लगातार पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। इस स्थिति को धोखाधड़ी (Fraud) कहा जाता है। चूंकि तलाक की कानूनी डिक्री (Legal Decree) मौजूद है और दोनों का दोबारा विवाह 2007 में हुआ है, इसलिए इतने वर्षों बाद यह साबित करना लगभग असंभव है कि 2002 का तलाक एक दिखावा था।
जब तक शिकायतकर्ता यह सिद्ध नहीं कर देता कि नियुक्ति के समय (2004) उनके पास वैध तलाक की डिक्री नहीं थी या उन्होंने कोई तथ्य छुपाया था, तब तक उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। दोबारा विवाह करना, चाहे वह उसी व्यक्ति से हो, सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता है।
जब तक यह साबित नहीं होता है कि उन्होंने केवल एक सरकारी सेवा हड़पने के लिए तलाक लिया है और वास्तव में दोनों हर समय पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे, यह किसी भी तरह का धोखा नहीं है। एक तलाकशुदा महिला ने प्रतिबंधित नहीं किया कि वह उसी व्यक्ति के साथ दोबारा शादी नहीं कर सकती। एक बार नियुक्ति देने के बाद, उसे सेवा नियमों के विपरीत खारिज नहीं किया जा सकता है। सेवा में शामिल होने के बाद कोई प्रतिबंध नहीं है कि तलाकशुदा महिला किसी से या पिछले पति से शादी नहीं कर सकती है। यदि कोई धोखाधड़ी नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। उसे सेवाओं से निष्कासित नहीं किया जा सकता।
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