क्या दिल्ली में डायग्नोस्टिक सेंटर को एमसीडी के साथ पंजीकरण की आवश्यकता है


सवाल

क्या डायग्नोस्टिक सेंटर को एमसीडी के साथ पंजीकरण की आवश्यकता है,

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दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। लेकिन ग्राहकों से कोई शिकायत होने पर भविष्य में किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए सुरक्षा के उद्देश्य से अगर डायग्नोस्टिक सेंटर एमसीडी से भी reg. सर्टिफिकेट ले सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।


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