मुस्लिम पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार क्या होता है


सवाल

हम मुस्लिम हैं और हमारे माता-पिता का निधन हो चुका है। हमारे परिवार में 2 बहनें और 1 भाई हैं। क्या हमें पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? क्या भारतीय कानूनी के अनुसार मुस्लिम (इस्लाम) धर्म में माँ बाप की संपत्ति में बेटा और बेटी का बराबर अधिकार होता है?

LawRato

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अगर आपके माता-पिता का निधन हो चुका है और आप मुस्लिम हैं, तो आपकी पिता की संपत्ति का बंटवारा इस्लामी उत्तराधिकार कानून (Muslim Inheritance Law) के अनुसार होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के तहत संपत्ति का बंटवारा शरीयत के नियमों के आधार पर किया जाता है, जिसमें बेटियों और बेटों के हिस्से पहले से तय होते हैं।

बेटी का संपत्ति में अधिकार

  • बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन बेटे से आधा। यानी अगर बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं, तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा।
  • अगर पिता की केवल बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, तो बेटियों को संपत्ति का दो-तिहाई (2/3) हिस्सा मिलता है।
  • बेटी को अपने हिस्से की संपत्ति का पूरा अधिकार होता है। वह इसे बेच सकती है, किसी को गिफ्ट कर सकती है या अपनी वसीयत के जरिए इसे किसी और को दे सकती है।
  • बेटी को माता-पिता के घर में रहने का अधिकार तब तक है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती।
  • कोई भी उत्तराधिकारी (चाहे बेटा हो या बेटी) अपने हिस्से के एक-तिहाई से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकता।

अगर आपको संपत्ति के बंटवारे में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी आ रही है, तो सलाह पाने के लिए आप हमसे अभी बात कर सकते है। 


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