व्यवसाय में घाटे के कारण पी एम ई जी पी ऋण न चुका पाने पर क्या करें
सवाल
मैंने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत ऋण लिया था, लेकिन मेरा व्यवसाय ठीक से न चल पाने के कारण मैं किश्तें चुकाने में असमर्थ हूँ। पिछले 15 महीनों से कोई भुगतान न होने के कारण बैंक ने मेरे खाते को एनपीए घोषित कर दिया है। ऐसी स्थिति में भविष्य की कानूनी कार्रवाई से बचने और अपने व्यवसाय को बचाने के लिए मेरे पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? कृपया इस पर सही कानूनी सलाह दें।
उत्तर (2)
व्यावसायिक समस्याओं के कारण ऋण न चुका पाना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन कानून और बैंकिंग नियमों के भीतर आपके लिए कई रास्ते खुले हैं। जब कोई ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (Non-Performing Asset - NPA) के रूप में वर्गीकृत हो जाता है, तो बैंक वसूली के लिए दबाव बनाना शुरू करता है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले बैंक मैनेजर से मिलकर अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति और व्यवसाय में हो रहे घाटे की जानकारी लिखित रूप में देनी चाहिए।
पहला विकल्प यह है कि आप बैंक से ऋण पुनर्गठन (Debt Restructuring) के लिए आवेदन करें। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, यदि व्यवसाय में अस्थायी मंदी है, तो बैंक किश्तों की राशि कम कर सकता है या ऋण की अवधि को बढ़ा सकता है। चूंकि आपने अपना व्यवसाय चलाने की नीयत दिखाई है, इसलिए बैंक आपकी ईमानदारी को देखते हुए पुनर्गठन पर विचार कर सकता है।
दूसरा विकल्प एकमुश्त निपटान (One-Time Settlement - OTS) का है। यदि आपको लगता है कि व्यवसाय को दोबारा पटरी पर लाना संभव नहीं है, तो आप बैंक से समझौता कर सकते हैं। इसमें बैंक ब्याज और जुर्माने में भारी छूट देकर एक निश्चित राशि पर मामला खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है। यह विकल्प आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भविष्य की लंबी कानूनी लड़ाई और संपत्ति की नीलामी से आपको बचा लेगा।
यदि बैंक आपकी उचित मांगों को नहीं मानता है और लीगल एक्शन शुरू करता है, तो आप ऋण वसूली अधिकरण का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहाँ आप अपनी वित्तीय कठिनाइयों को प्रमाणित करके राहत की मांग कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि बैंक से आने वाले किसी भी नोटिस का जवाब देने में देरी न करें और अपनी वर्तमान आय का विवरण बैंक को सौंपें ताकि आपकी भुगतान करने की इच्छा स्पष्ट रूप से साबित हो सके।
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बैंकिंग और वित्त कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- ऋण को एनपीए घोषित कर दिया गया और बैंक ने हमें 13(2) नोटिस दिया। हमने 48 पृष्ठों की पूरी विस्तृत आपत्तियां/अभ्यावेदन दिए। उसी समय मेरी मां गंभीर रूप से बीमार थीं, इसलिए मैंने शाखा अधिकारियों से उनसे मिलने और 48 पृष्ठों की विस्तृत आपत्तियां/अभ्यावेदन एकत्र करने के लिए कहा। शाखा प्रबंधक ने मुझे उचित रिसीविंग दी और मैंने उन्हें सीएमडी के साथ-साथ एओ के लिए भी प्रतियां सौंप दीं। उन्होंने मुझे 13(4) दिया और मामला डीआरटी में है। बैंक के कानूनी वकील ने स्वीकार किया कि आपत्तियां/अभ्यावेदन दिए गए थे और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जवाब नहीं दिया गया लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि यह बीएम को दिया गया था न कि एओ को, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया गया। हमने कहा कि SARFAESI अधिनियम 2002 में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि उधारकर्ताओं द्वारा आपत्तियां/अभ्यावेदन या तो सुरक्षित लेनदार या एओ को दिया जा सकता है, जबकि जवाब केवल एओ द्वारा दिया जाएगा। कृपया अपने विचार रखें.
- मैंने 2005 में 1.5 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया था और अब तक लगभग 70 हजार रुपये चुका चुका हूं। अब बैंक मुझसे करीब 3 लाख रुपये मांग रहा है, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं पूरी रकम दे सकूं। मैंने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलाकर करीब 1.5 लाख रुपये जुटाए हैं। साथ ही मैं उस शहर भी नहीं जा सकता जहां बैंक है। क्या मैं बैंक से लोन सेटलमेंट कर सकता हूं? और ये कैसे होगा?
- मेरे बैंक से मेरी प्रॉप फर्म पर 3500000/- का ऋण बकाया है। ऋण के वितरण के समय मैंने लोन किट पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में मुझे आरबीआई के दिशानिर्देशों के बारे में पता चला कि बैंक किसी व्यक्ति से कोई पूर्व भुगतान शुल्क नहीं ले सकते। अब मैं अपना ऋण तत्काल बंद करना चाहता हूं लेकिन बैंक पूर्व भुगतान शुल्क ले रहा है। यदि मैं अपना ऋण अभी बंद कर दूं, तो क्या मैं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक द्वारा पुनर्भुगतान के लिए जा सकता हूं?
- मैं एक किसान हूँ & जमा चेक रु. 51000/- रवी सीजन में सरकारी क्षेत्र को गेहूं की फसल बेचने के खाते में बचत करने के लिए। जब मैं निकासी राशि के लिए बैंक गया तो शाखा प्रबंधक ने मेरा भुगतान रोक दिया और मुझ पर केसीसी ए/सी और amp की स्पष्ट राशि के लिए दबाव डाला; मेरा बचत खाता फ्रीज मोड में परिवर्तित हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए?