पिता की मृत्यु के बाद उनके पुराने बैंक खाते से पैसे कैसे निकालें
सवाल
मेरे पिता की मृत्यु वर्ष दो हजार में हो गई थी और मैं उनका इकलौता बेटा हूं। उनका ओडिशा के स्टेट बैंक में एक खाता था जिसमें कुछ पैसे जमा थे। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और मैं वह पैसा अपनी पढ़ाई के लिए निकालना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इतने सालों बाद मैं उस खाते से पैसे कैसे क्लेम कर सकता हूं और इसके लिए मुझे किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?
उत्तर (2)
घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पिता का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। भले ही उनकी मृत्यु को 25 साल हो चुके हों, एक कानूनी वारिस होने के नाते आप उस पैसे को प्राप्त करने के पूरे हकदार हैं। चूंकि खाता बहुत पुराना है, इसलिए बैंक ने उस राशि को 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष' (Depositor Education and Awareness Fund - DEAF) में स्थानांतरित कर दिया होगा, लेकिन एक आवेदन देकर इसे वापस मंगवाया जा सकता है।
पैसे निकालने के लिए आपको उस बैंक शाखा (Branch) में जाना होगा जहां आपके पिता का खाता था। वहां आपको 'मृत्यु दावा आवेदन' (Death Claim Application) भरना होगा। इसके साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
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मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate): आपके पिता की मृत्यु का मूल प्रमाण पत्र।
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उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Legal Heir Certificate): चूंकि आप इकलौते बेटे हैं और अगर खाते में कोई 'नॉमिनी' (Nominee) नहीं था, तो आपको अपने क्षेत्र के तहसीलदार या एसडीएम ऑफिस से बना हुआ कानूनी वारिस प्रमाण पत्र देना होगा जो यह साबित करेगा कि आप ही उनके असली वारिस हैं।
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पहचान पत्र (KYC Documents): आपका और आपके पिता (यदि उपलब्ध हो) का आधार कार्ड और पैन कार्ड।
अगर खाते में जमा राशि कम है, तो बैंक आपसे केवल एक 'क्षतिपूर्ति बंधपत्र' (Indemnity Bond) और दो गवाहों के हस्ताक्षर लेकर पैसा दे सकता है। लेकिन अगर राशि बहुत बड़ी है, तो बैंक आपसे कोर्ट से 'उत्तराधिकार प्रमाण पत्र' (Succession Certificate) लाने को कह सकता है।
चूंकि आप अभी आर्थिक तंगी में हैं और दूसरे राज्य में हैं, आप पहले अपने नजदीकी स्टेट बैंक की शाखा में जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं। कई बार बैंक अपनी आंतरिक प्रणाली से दूसरे शहर के खाते की जानकारी भी निकाल लेते हैं और प्रक्रिया समझा देते हैं।
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