2005 गृह निर्माण मंडल छग धोखाधड़ी मुझे ना


सवाल

2005 में गृह निर्माण मंडल छग ने धोखाधड़ी कर मुझे नाले ऊपर स्थित एक बाड़ग्रस्त क्षेत्र में दो आवास विक्रय किए व् निर्धारित मूल्य 4-4 लाख में 2-2 लाख का भुगतान कर आवास का आधिपत्य ले लिया था तथा शेष राशि को १० वर्ष की अवधि में किश्तवार भुगतान करने का अनुबंध किया | वहां कुछ समय निवास करने के पश्चात वह पीछे के गहरे नाले में धंसकने लगे | इस बीच उक्त क्षतिग्रस्त आवासों के रखरखाव में एक बहुंत बड़ी राशि व्यय हो गई इस लिए मैं गृह निर्माण मंडल की बकाया राशि भुगतान करने में असमर्थ रही | 2011 को आई बाड़ में दोनों आवास छत तक डूब गए, जब वह निवास करने की स्थिति में नहीं रहे तब पुनश्च एक बहुंत बड़ी राशि व्यय कर मैने उन्हें बचाया | 7-6-19 को दोनों आवासों का बकाया कुल 2-2 लाख पर 29 -29 लाख रूपए का ब्याज आरोपित कर उन्होंने मुझे धमकी दी कि आपने यह राशि नहीं दी एतएव अब हम बलपूर्वक आपके आवासों में ताला लगाएंगे |आधी राशि था जसमें मैने भादस की धारा 420 के अंतर्गत प्रकरण अंकित किया है क्या मैं अपना मूलधन मय ब्याज व् रखरखाव पर का व्यय और शासन को दंड की मांग कर सकती हूँ ?

उत्तर (2)


229 votes

जी हां ब्रीच आफ ट्रस्ट बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कर सकते हैं जी हां आप 420 के तहत भी 420 के तहत भी हो सकती है मगर पहले आपको जो एग्रीमेंट हुआ है आपका जो एग्रीमेंट हुआ ना उसको पहले चैलेंज करना पड़ेगा उसके बाद आपको आपके पैसे दूसरी पार्टी को देने पड़ेंगे बोबी व्यास शहद


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में प्रॉपर्टी वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी प्रॉपर्टी वकीलों से सलाह पाए


प्रॉपर्टी कानून से संबंधित अन्य प्रश्न