सर मेने आवासीय प्रोपर्टी ववसयिक करवा


सवाल

सर मेने आवासीय प्रोपर्टी को ववसयिक करवाने हेतु नगर परिषद में एप्लिकेशन दिया था , तो उन्होंने मुजे 500 रुपये के स्टाम्प पर feb 2017 ववसयिक आदेश दे दिया , उसको पँजियन आदिन तक अज्ञानता के कारण नही करवा पाया , पुननिस्पदन भी करवाया , स्टाम्प की 6 महीने में वेलिडिटी खत्म हो गई , अब पंजीयन वाले ना बोल रहे है ,ओर नगर परिषद वाले बोल रहे है कि 1 ई बार आदेश निकलता है , अब क्या करे सर उपाय बताइये

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ऐसा कोई आदेश नहीं होता कि एक ही बार आदेश निकलता है आप उनको बोलिए कि नगरपालिका अधिनियम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है और आपकी फंडामेंटल कब रिलीज हो रहा है और संविधान के अनुच्छेद 19 एक जी का उल्लंघन करता है और आपका ₹500 का स्टांप अधिनियम 1988 के अकॉर्डिंग उस पर दोबारा आदेश किया जा सकता है


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