सड़क चोड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का दावा कैसे करें
सवाल
उत्तर (1)
हाँ, आप सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई अपनी जमीन और मकान के हिस्से के लिए उचित मुआवजा (Compensation) पाने के कानूनी हकदार हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार, सरकार को बाजार दर (Market Rate) के आधार पर भुगतान करना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्रों में आपको जमीन के बाजार मूल्य का कम से कम 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 2 से 4 गुना तक मुआवजा मिल सकता है।
मुआवजे की गणना केवल जमीन की कीमत पर नहीं, बल्कि उस पर बने निर्माण (Structure) और वहां लगे पेड़ों या अन्य संपत्तियों के मूल्य को जोड़कर की जाती है। इन सब का कुल मूल्य निकालने के बाद, सरकार उस पर 100 प्रतिशत का अतिरिक्त सोलेशियम (Solatium) यानी सांत्वना राशि भी देती है। इसका मतलब है कि जितनी आपकी संपत्ति की कीमत आंकी गई है, आपको उसका लगभग दोगुना पैसा मिलता है।
जहाँ तक उसी क्षेत्र में दूसरी जमीन मांगने का सवाल है, तो कानून में मुख्य रूप से नकद मुआवजे का प्रावधान है। हालांकि, यदि आपका पूरा घर छीना जा रहा है और आप विस्थापित (Displaced) हो रहे हैं, तो पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था (Resettlement and Rehabilitation) नीति के तहत आप वैकल्पिक जमीन या घर की मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर घर का केवल एक छोटा हिस्सा जा रहा है, तो सरकार आमतौर पर केवल पैसों के रूप में ही मुआवजा देती है।
मुआवजा तय करने से पहले सरकार एक अधिसूचना (Notification) जारी करती है और आपसे आपत्तियां मांगती है। यदि आपको लगता है कि तय किया गया मुआवजा बाजार दर से कम है, तो आप जिला कलेक्टर (District Collector) के पास अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं या भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था प्राधिकरण (Authority) में अपील कर सकते हैं।
अस्वीकरण: इस पृष्ठ का अनुवाद Google Translate की मदद से किया गया है। इसमें कुछ अंश या संपूर्ण अनुवादित लेख गलत हो सकता है क्योंकि सटीकता के लिए किसी वकील द्वारा इसकी जाँच नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो इस अनुवादित जानकारी पर निर्भर है, वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है। LawRato.com अनुवादित जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता, अस्पष्टता, चूक या समयबद्धता पर निर्भरता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अपने स्वयं के कानूनी मामले के लिए किसी भी निर्णय लेने के लिए अपने वकील से जांच और पुष्टि कर सुनिश्चित करें।
अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
प्रॉपर्टी कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- 4 साल पहले मैंने एक एकड़ खेत खरीदा था उसे समय उसे खेत पर केसीसी बनी हुई थी मेरे खेत खरीदने के बाद दाखिल खारिज नहीं कराया था जिस पर विक्रेता ने 6 महीने बाद दोबारा बैंक से डेयरी लोन ले लिया मैं अब 6 महीना पहले दाखिल खारिज कराया है परंतु खतौनी पे सारे लोन शो कर रहे है बैंक से मैंने बोला की kcc वाला लोन मैं खत्म कर दे मगर बैंक पूरा लोन खत्म करने को बोल रहा है विक्रेता ने मेरे साथ धोका करके बेचने के बाद दुबारा लोन निकलवा लिया है बैंक लोन की कैटेगरी नही बता रहा है अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हु
- Maine bank se home loan liya tha. As per loan agreement Maine interest amount paid kiye hai lekin 12 years ke bad vo bol rahe hai hamara calculation mistake hua hai apka amount badh raha hai agreement me sirf amount bataya tha interest rate nahi kya kar sakate hai ye situation me.
- हमारी एक दुकान है अलॉटमेंट की जिसका किराया कोर्ट में जमा होता है और दुकान है ट्रस्ट की पिछले 50 सालों से किराया कोर्ट में जमा हो रहा है और जो ट्रस्ट का एक मेंबर है वह किसी और के नाम पर रसीद काटता है किराया हमारा कोर्ट में जमा हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कृपया बताएं इसके लिए हमें क्या कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ
- Mere pati ne gaon ke kisi aadmi se 29/9/17 ko affidavit pe likhkar 4 lakh liye they 29/918 last date tak jameen ki registry ke uppar. Per unka 2020 me death ho gya ab paise dene wale ne case kiya hua h court me . Mujhe pls koi help kare ki main kya kar sakti hu