मैं ग्रामीण क्षेत्र निवासी हूँ। मैंन


सवाल

मैं ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मैंने एक प्लाट अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा जिसकी पूर्व में दो बार रजिस्ट्री हो चुकी थी। तीसरी बार मेरी पत्नी के नाम से 31/05/2017 में रजिस्ट्री करवाई थी। पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 1983 में जारी किया गया था। लेकिन अब मैंने उस प्लाट में मकान बना लिया है और प्रॉपर्टी के विरुद्ध लोन लेना चाहता हूँ। बैंक में सारे दस्तावेज पेश करने पर बैंक ने कहा कि पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मुझे लोन लेने के लिए कानूनी कार्यवाही बतावें जिससे में अपनी संपत्ति पर लोन ले सकूँ। पट्टे का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? अगर होगा भी तो जिसके नाम पट्टा जारी किया है उसी के नाम नवीनीकरण करवाना होगा। क्या मैं उस पट्टे द्वारा संपत्ति के विरुद्ध लोन ले सकता हूं? उचित मार्गदर्शन बताएं।

उत्तर (2)


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थोड़ा और डिटेल दे सकेंगे तो हम आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकेंगे बाकी है कॉलेटरल प्रॉपर्टी को ग्रुप कॉलेटरल सकते मॉर्टगेज करके लोन लिया जा सकता है किंतु जब तक पूरी सही जानकारी नहीं होगी तब तक बता पाना कठिन है आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क करें जो आपको वेबसाइट से प्राप्त होगा धन्यवाद


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