मेरे स्वर्गीय मातापिता मुंबई 10 झोपडी


सवाल

मेरे स्वर्गीय माता-पिता मुंबई में 1990 से झोपडी बनाकर रह रहे थे मालमत्ता कर (Property Tax) कर रहे थे इसके आधार पे मुंबई में 1995 नियम के अनुसार झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना (एसआरे) के अंतर्गत मेरे माता-पिता के नाम से फोटोपास जारी किया गया था की भविष्य में आपको बिल्डिंग में घर एलाटमेंट किया जायेगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। नवी मुंबई महानगर पालिका MIDC की तरफ से नोटिस आया था लेकिन 2020 में मेरे माता-पिता की कोरोना होने से मृत्यु हो चुकी है तो उस फोटोपास को हम अपने नाम से कैसे ट्रान्सफर करवायें। क्या किसी वकील की मदद लेनी पड़ेगी या MIDC के दफ्तर में जाना पड़ेगा। धन्यवाद

उत्तर (2)


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फोटो पास ट्रांसफर करवाने के लिए आपको फीस भरनी पड़ेगी . आपको किसी एडवोकेट की हेल्प तो जरूर ही लेनी पड़ेगी इस मैटर में . जल्द से जल्द अपने नियर बाय एडवोकेट को संपर्क करें और अपना काम खत्म करवाएं न्यू फोटो पास जारी करवा कर अपने नाम पर .


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