घर के दरवाजे के सामने दीवार और शौचालय निर्माण को कैसे रोकें


सवाल

मेरे घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन है, जिस पर उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है और शौचालय बना लिया है। मेरी दीवार और उनके निर्माण के बीच सिर्फ 3 फीट की जगह बची है, जिससे मुझे अपना वाहन लाने-ले जाने और पैदल आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने उनसे निर्माण को थोड़ा आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं। क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिससे मुझे रास्ता मिल सके और दरवाजे के सामने बने इस शौचालय को हटाया जा सके?

उत्तर (2)


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आपकी समस्या का समाधान मुख्य रूप से सुखाधिकार अधिनियम (Easement Act) और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कानूनों में है। कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को अपनी जमीन पर निर्माण करने का हक तो है, लेकिन वह इस तरह से निर्माण नहीं कर सकता जिससे दूसरे व्यक्ति का पहले से चला आ रहा रास्ता, हवा या रोशनी पूरी तरह बाधित हो जाए।

पहला कानूनी रास्ता सुखाधिकार अधिनियम के तहत आता है। यदि आप वर्षों से उस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास सुखभोग का अधिकार (Right of Way) होता है। यदि कोई निर्माण आपकी आवाजाही को बहुत कठिन बना देता है, तो आप दीवानी न्यायालय (Civil Court) में अनिवार्य निषेधाज्ञा (Mandatory Injunction) के लिए मुकदमा कर सकते हैं। इसके जरिए अदालत उस दीवार या निर्माण को हटाने का आदेश दे सकती है जो आपके रास्ते में बाधा बन रहा है।

दूसरा मुद्दा दरवाजे के ठीक सामने शौचालय बनाने का है। इसे कानून में निजी या सार्वजनिक उपद्रव (Private or Public Nuisance) माना जाता है, क्योंकि इससे दुर्गंध और गंदगी फैलने का डर रहता है जो आपके सम्मानजनक जीवन के अधिकार के खिलाफ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 के तहत आप उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) के पास शिकायत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वे स्वास्थ्य और सुविधा को देखते हुए ऐसे निर्माण को हटाने का आदेश दें।

इसके अलावा, आप स्थानीय नगर निगम या ग्राम पंचायत में भी शिकायत कर सकते हैं। निर्माण नियमों के अनुसार, किसी भी निर्माण के लिए वेंटिलेशन और पड़ोसी की दीवार से तय दूरी छोड़ना अनिवार्य होता है। यदि उनका निर्माण बिना नक्शे या नियमों के खिलाफ है, तो प्रशासन उसे अवैध मानकर गिरा सकता है। आप उन्हें एक कानूनी नोटिस (Legal Notice) भेजकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं।

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हेलो सर मेरा नाम एडवोकेट कुणाल शर्मा है इस पर सुखा चारा अधिनियम है जिसके अंदर आपके राइट है कि आप आपका हवा पानी प्रकाश यदि बंद हो रहा है तो आप डिस्टिक कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं दूसरा को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं और हवा पानी प्रकाश के लिए स्टे ले सकते हैं और आप कलेक्टर या सहायक कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 और 147 के अधीन आवेदन कर सकते हैं एडवोकेट कुणाल प्लीज कॉल मी


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