फ्लैट के कागजात में पत्नी का नाम सह मालिक के तौर पर कैसे जोड़ें


सवाल

मैंने अपने नाम पर एक फ्लैट खरीदा है जिस पर अभी होम लोन चल रहा है। मैं इस संपत्ति में अपनी पत्नी को सह-मालिक (Co-owner) के रूप में शामिल करना चाहता हूँ। क्या मैं हिबानामा या गिफ्ट डीड के माध्यम से अपनी संपत्ति का 50% हिस्सा उन्हें उपहार में दे सकता हूँ? इसकी सही कानूनी प्रक्रिया क्या है और लोन वाली संपत्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर (5)


499 votes

अपने नाम पर पंजीकृत फ्लैट में पत्नी का नाम जोड़ने के लिए सबसे सरल और कानूनी तरीका उपहार विलेख (Gift Deed) तैयार करना है। आप अपनी संपत्ति का 50% हिस्सा अपनी पत्नी को उपहार में दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्टाम्प पेपर पर गिफ्ट डीड लिखवानी होगी और उसका स्थानीय उप-पंजीयक कार्यालय (Sub-Registrar Office) में पंजीकरण (Registration) कराना अनिवार्य है।

चूंकि आपके फ्लैट पर वर्तमान में होम लोन चल रहा है, इसलिए प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है। किसी भी संपत्ति को उपहार में देने या उसका स्वामित्व बदलने से पहले आपको अपने बैंक या वित्तीय संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate - NOC) लेना होगा। बैंक आमतौर पर तब तक नाम जोड़ने की अनुमति नहीं देते जब तक कि पत्नी को होम लोन में सह-उधारकर्ता (Co-borrower) के रूप में भी शामिल न किया जाए।

जहाँ तक 'हिबानामा' का सवाल है, यह शब्द मुख्य रूप से मुस्लिम कानून के तहत मौखिक या लिखित उपहार के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप सामान्य नागरिक कानूनों के तहत आते हैं, तो आपको पंजीकृत उपहार विलेख (Registered Gift Deed) का ही सहारा लेना चाहिए। एक बार जब बैंक से अनुमति मिल जाती है और गिफ्ट डीड पंजीकृत हो जाती है, तो आप उस डीड के आधार पर सरकारी रिकॉर्ड में नामांतरण (Mutation) के लिए आवेदन कर सकते हैं जिससे आपकी पत्नी का नाम आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों में जुड़ जाएगा।

उपहार विलेख पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी कई राज्यों में महिलाओं के पक्ष में कम होती है, जो आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने बैंक से संपर्क करें और उनके लोन एग्रीमेंट की शर्तों की समीक्षा करें ताकि भविष्य में तकनीकी समस्या न आए।

106 votes

आप गिफ्ट डीड के जरिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उसके नाम पर गिफ्ट कर सकते हैं। आपको सर्वोत्तम संभव उपाय प्रदान करने के लिए आपको सभी दस्तावेजों के साथ हमारे कार्यालय में आने की आवश्यकता है। जब आप उसे उपहार दे रहे हों तो विलेख को पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

276 votes

हां, आप मुस्लिम कानून के तहत हिबनामा के जरिए अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति का 50% उपहार में दे सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस तरह के मामलों से निपटने वाले एक वकील के माध्यम से सावधानी से हिबानामा दस्तावेज़ तैयार करें

132 votes

हाँ सबसे अच्छा विकल्प उपहार देना है। यदि आप पंजीकृत विलेख द्वारा देते हैं तो यह बहुत कम स्टाम्प शुल्क लगेगा..और आधा उपहार देने पर आपकी पत्नी आधे की मालिक बन जाएगी। दूसरी बात मुस्लिम कानून के तहत हिबनामा के माध्यम से भी दिया जाता है..लेकिन वह ऋण के लिए योग्य नहीं हो सकता है.. क्योंकि विभिन्न बैंकों के अलग-अलग नियम हैं। आशा है कि यह मददगार हो सकता है

287 votes

गृह ऋण अनुबंध में निर्धारित नियम और शर्तें आपकी पत्नी को संपत्ति का सह-मालिक बनाने के आपके इरादे के संबंध में निर्णायक कारक होंगी। ऋण प्राधिकरण, यदि संदर्भित अनुबंध के तहत अनुमत है, तो सह-ऋण पात्रता की जांच करेगा। उधारकर्ता (आपकी पत्नी) और इस मुद्दे पर फैसला करें। कानून के तहत उपहार के माध्यम से ऋणग्रस्त संपत्ति के किसी भी हिस्से को अलग करने की अनुमति नहीं है। पहली बार में ऊपर बताए गए सभी मुद्दों की जांच करें और आगे के निर्देशों के लिए LawRato से संपर्क करें।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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