मेरे पिताजी सन 2000 मैं धोखे 2 पावर आफ ए


सवाल

मेरे पिताजी से सन 2000 मैं धोखे से 2 पावर आफ एटर्नी 1gpa एक एस पी ए सेम डेट मैं किराएदार ने बनवाई गई और सन 2000 मैं ही स्टेट ऑफिस मैं दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी सेम डेट में जमा करके प्रॉपर्टी को अपने परिवार में ही ट्रांसफर करवा ली इस दौरान सन 1999 से लेकर सन 2014 तक मेरे पिताजी मेंटली डिस्टर्ब थे और उनका इलाज बीएएमएस रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश मैं किया गया डॉक्टर द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट यीशु किया गया है क्या हम अब उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं बीएएमएस डॉक्टर द्वारा जारी किया मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में मान्य है कृपया मार्गदर्शन करें धन्यवाद

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अपने क्षेत्र के थाने में व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं पुलिस अनुसंधान के पश्चात केस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी अगर पुलिस से आपको मदद नहीं मिल पाती है ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में कंप्लेंट पिटिशन फाइल करें किसी कुशल अधिवक्ता के माध्यम से


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