मेरे पापा नाम 15 एकड़ गैरमज्जुरवा खास भू


सवाल

मेरे पापा के नाम पर 15 एकड़ गैरमज्जुरवा खास भूमि 1952 में रामगढ राजा के द्वारा बंदोबस्ती किया गया था और 1952 से 2011 तक सरकारी रसीद भी कटी है और पणजी 2 में सारा रिकॉर्ड दर्ज है परंतु NH-33 में 1 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर लिया गया और हमें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया!हमने मुआवजा की मांग की तो सीओ के द्वारा बोला गया की bihar land reforms act 1950 का हवाला दिया गया की 1.1.1946 से पहले जो भूमि बंदोबस्ती की गयी थी उसी को मुआवजा मिलेगा,उसके बाद जो व् भूमि बंदोबस्त की गयी है वह झारखण्ड सरकार की है।इसके लिए अब हमें क्या करना चाइये?मुआवजा के लिए हमारा कोई अधिकार बनता है की नहीं कक्योकि हमने 66 साल से उसकी रसीद कटी है?हमें क्या करना चाइये?

उत्तर (2)


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देखिए इस देश में सरकारी जमीन पर अगर 30 साल से अधिक का कब्जा है और कब्जे का कोई विरोध नहीं हुआ है तो उसका मालिकाना हक कब्जे दार का होता है आप अदालत में एडवर्स पजेशन के आधार पर मुकदमा कायम करें और साबित करें आपका 30 साल से ज्यादा अनडिस्प्यूटेड पजेशन था आप साबित कर पाते हैं तो आप तो आप की जमीन करार दिया जाएंगे और आप मुआवजा के अधिकारी होंगे सरकार के द्वारा किया गया अधिग्रहण बिना मुआवजा के गैरकानूनी होगा।


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