मुस्लिम कानून (Muslim Law) में हिबानामा की वैधता क्या है?


सवाल

मैं मुस्लिम महिला हूँ, शादी को 15 साल हो गए हैं। मेरे पति पाँच भाई-बहनों में तीसरे नंबर के हैं। दो छोटी बहनें शादीशुदा होकर अलग रहती हैं, और दो छोटे भाई हैं। हम सब एक ही मकान में संयुक्त रूप से रह रहे थे। ससुर का निधन 2010 में और सास का 2013 में हुआ। दोनों ने कोई वसीयत (Will) नहीं छोड़ी।

अब मेरा देवर कहता है कि यह मकान उसका है क्योंकि ससुर ने 2006/07 में उसके नाम पर हिबानामा (Hibanama - Gift Deed) बना दिया था। हाल ही में सबसे छोटा देवर भी उसके साथ मिल गया और कहने लगा कि मकान की पहली मंज़िल उसकी है और ग्राउंड फ्लोर दूसरे भाई की। उन्होंने अपना नाम हाउस टैक्स रजिस्टर में भी डलवा दिया है।

क्या सच में हिबानामा वैध है और हमें मकान से निकलना होगा? हमारी कानूनी स्थिति क्या है और हमें क्या कदम उठाने चाहिए?

उत्तर (2)


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मुस्लिम लॉ के अनुसार हिबानामा तभी वैध है जब दाता ने स्पष्ट घोषणा की हो, प्राप्तकर्ता ने स्वीकार किया हो और तुरंत कब्जा दिया गया हो। यदि आपके ससुर ने केवल हिबानामा के कागज तो बनाए लेकिन कब्जा नहीं दिया, तो हिबानामा अधूरा है और आप उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते है। उस प्रॉपर्टी का हाउस टैक्स रजिस्टर में नाम होना मालिकाना हक साबित नहीं करता। इस स्थिति में आप और आपके पति भी बराबर कानूनी वारिस (Legal Heirs) हैं। आपको बिना देरी किये एक सिविल सूट (Partition Suit) दायर करना चाहिए और किसी भी अवैध बेदखली को रोकना चाहिए।


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