क्या सामान्य वर्ग का व्यक्ति राजस्थान में एससी से जमीन खरीद सकता है


सवाल

मैं राजस्थान में रहता हूँ और एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से जमीन खरीदना चाहता हूँ। उस व्यक्ति का कहना है कि उसने अपनी खेती की जमीन को नगरपालिका से गैर-कृषि यानी आबादी में बदलवा लिया है और अब वह इसे किसी को भी बेच सकता है। क्या कानूनन मैं यह जमीन खरीद सकता हूँ और क्या इससे भविष्य में कोई परेशानी तो नहीं होगी?

उत्तर (3)


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राजस्थान में अनुसूचित जाति (SC) की कृषि भूमि को सामान्य वर्ग के व्यक्ति द्वारा खरीदना कानूनी रूप से बहुत जटिल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (Rajasthan Tenancy Act) की धारा 42 के तहत किसी एससी या एसटी व्यक्ति की खेती की जमीन को गैर-एससी व्यक्ति को बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसी बिक्री को कानून की नजर में 'शून्य' माना जाता है, यानी उसकी कोई कानूनी कीमत नहीं होती।

जहाँ तक जमीन के रूपांतरण (Conversion) का सवाल है, तो नियम यह है कि अगर जमीन का उपयोग बदल भी दिया गया है, तब भी उसकी मूल प्रकृति और उस पर लागू होने वाले प्रतिबंध अक्सर बने रहते हैं। अगर उस व्यक्ति ने नगरपालिका के माध्यम से धारा 90-ए (90-A) के तहत जमीन का रूपांतरण करा लिया है और उसे 'पट्टा' मिल गया है, तो कुछ स्थितियों में उसे बेचने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन, इसके लिए भी सरकार या सक्षम अधिकारी की विशेष अनुमति की जरूरत होती है।

आपको केवल सामने वाले व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार लोग शुल्क जमा करके रसीद दिखा देते हैं, लेकिन जमीन का मालिकाना हक (Ownership) अभी भी राजस्व रिकॉर्ड में सुरक्षित श्रेणी में ही रहता है। अगर आप बिना पूरी जांच-पड़ताल के ऐसी जमीन खरीदते हैं, तो भविष्य में सरकार उस जमीन को वापस ले सकती है या आपकी रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है।

मेरी सलाह है कि आप सबसे पहले उस जमीन की ताज़ा 'जमाबंदी' और नगरपालिका द्वारा जारी किया गया 'रूपांतरण आदेश' (Conversion Order) चेक करें। यह जरूर देखें कि क्या उस आदेश में जमीन को किसी भी वर्ग को बेचने की स्पष्ट छूट दी गई है। इस मामले में किसी स्थानीय वकील से कागजों की जांच कराना सबसे सुरक्षित रहेगा ताकि आपके पैसे न डूबें।

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सर इस क्वेरी में सेड्यूल कास्ट कैटेगरी के व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति को सेड्यूल कास्ट वाले को बेच सकते हैं और सेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति कानून के अनुसार अपनी अचल संपत्ति को एक दूसरे को बेच सकते हैं

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नमस्ते, संपत्ति कानून में संशोधन के अनुसार आप कृषि संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं लेकिन अगर संपत्ति को आवासीय या वाणिज्यिक जैसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है तो उसे बेचा या खरीदा जा सकता है। तो कृपया संपत्ति के कागज पर एक नज़र डालें और शीघ्र और अच्छे निष्पादन के लिए एक अच्छे राजस्व वकील से सलाह लें।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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